Teachers Self Care Team – Haryana

आज का सहयोग कल का सहारा

Helpline No.- 7007087337

पंजीकरण संख्या :- ALL / 04988/2020-21 टीचर्स सेल्फ केयर समिति

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टीचर्स सेल्फ केयर टीम नियमावली

सेवा परमो धर्म:

टीचर सेल्फ के टीम की स्थापना 26 जुलाई 2020 को शिक्षकों, शिक्षिकाओं व शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की सहायता के लिए किया गया है।

TSCT वर्तमान में उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड में कार्य कर रही है।

टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समस्त नियमों एवं शर्तों से सहमति के उपरांत वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं।

टीचर्स सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु निर्धारित 100 रु व्यवस्था शुल्क वार्षिक देना अनिवार्य / स्वैच्छिक होगा टीम इसे निःशुल्क भी रख सकती है यह टीम के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा।

किसी भी शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को बाध्य करके टीचर सेल्फ केयर टीम से नहीं जोड़ा जाता बल्कि कर्मचारी व अधिकारी स्वेच्छा से जुड़ते हैं। टीचर्स सेल्फ केयर टीम का संचालन टीचर सेल्फ केयर समिति (रजिस्ट्रेशन नंबर- ALL/04988/2020-21) करती है ।

मुख्य नियम (सदस्यों हेतु)

  1. Tsct में PRT , TGT, PGT, प्रिंसिपल टेक्निकल,विशेष शिक्षक या शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी जिनको सरकार द्वारा वेतन प्राप्त होता हो तथा जिनकी एम्प्लोयी id व HRMS id है और जो शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में कार्य करने वाले हैं तथा शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी व अधिकारी जुड़ सकते हैं।

    अधिकारी व कर्मचारी के जुड़ने के बाद TSCT द्वारा आह्वान करने पर समस्त सहयोग करना भी अनिवार्य होगा। किन्तु अगर सदस्य 1 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेता है तो अगले वर्ष से उसे 10% की छूट दी जा सकती है।यानि उसे TSCT द्वारा किए गए सहयोग मे से 90%सहयोग मे शामिल होना अनिवार्य है।

  2. TSCT मदद का मंच है लाभ का नहीं। सदस्यों के परिवारों की मदद करना ही TSCT का एक मात्र लक्ष्य है। दिए गए दान के बदले लाभ का कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक अधिकार होगा जो कि संस्था नियमों के अधीन होगा।
  3. टीचर्स सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक सूचना संबंधी फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है।

    नोट : कोई भी इच्छुक शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने रजिस्ट्रेशन से पूर्व पूरी नियमावली का अध्ययन अवश्य करे।
  4. पंजीकृत सदस्य के पंजीकरण करने उपरांत TSCT के आधिकारिक व्हाट्सऐप,टेलीग्राम,फेसबुक, यूट्यूब या अन्य संचार माध्यमों मे से किसी एक जुड़ कर सूचना प्राप्त करना ना केवल अनिवार्य होगा अपितु यह सदस्य का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

  5. यदि कोई सदस्य तथ्य छुपा कर या गलत जानकारी दे कर TSCT से जुड़ता है और ऐसे सदस्य की जानकारी गलत सिद्ध होने पर TSCT उसकी या उसके परिवार की मदद करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

    (नोट :कोई भी सदस्य रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई जानकारी मे भविष्य मे बदलाव आने पर जरूरी संशोधन स्वयं कर सकता है या संस्था द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को जरूरी दस्तावेज देकर संशोधन करवा सकता है।)
  6. 1 जनवरी 2026 के बाद पंजीकृत सदस्यों का लोकिंग पीरियड 6 माह का तय किया गया है। यहां लॉकिंग पीरियड से तात्पर्य है कि रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित अवधि पूर्ण करना। (उदाहरण– यदि कोई कर्मचारी अपना रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी को करता है और उसकी मृत्यु 30 जून के बाद होती है तो ही वह सहयोग के लिए पात्र माना जाएगा। 30 जून से पहले का समय उसका लोकिंग पीरियड होगा।)

    यदि कोई सदस्य सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेता है और रजिस्ट्रेशन के उपरांत TSCT द्वारा शुरू किए गए किसी भी सहयोग मे शामिल नहीं होता यानि प्रथम सहयोग भी नहीं करता तो उसका लोकिंग पीरियड उसकी रजिस्ट्रेशन तिथि से शुरू नहीं होगा अपितु उसके द्वारा किए गए प्रथम सहयोग से उसका छः महीने का लोकिंग पीरियड माना जाएगा।

  7. रजिस्ट्रेशन के बाद समस्त सहयोग करना अनिवार्य होता है, यदि कोई सदस्य अपना लॉकिंग पीरियड पूरा कर लेता है और गलती से 90% से कम सहयोग करता है।तो वह अपने छूटे हुए सहयोग से अगले 3 माह या अगले 3 सहयोग तक (जो भी पहले पूर्ण हो )नियमित सहयोग करने के बाद पुनः वैधानिक सदस्य हो जाएगा।यानि सहयोग छूटने की अवस्था मे उसे तीन महीने या तीन सहयोग (कोई एक जो पहले पूर्ण हो) का लोकिंग पीरियड पुनः पूरा करना होगा।

  8. सुसाइड या किसी विवादित केस या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश कोर टीम व संस्थापक मंडल को होगा।

  9. एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही सहयोग किया जाएगा। किंतु यदि किन्हीं दो या अधिक शिक्षकों की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक का सहयोग पहले किया जाएगा जिसके सहयोग करने का प्रतिशत अधिक होगा, उसके बाद अन्य का नंबर आएगा। उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण ना हो पाना कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम के परामर्श से संस्थापक मंडल सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।

  10. TSCT सिर्फ निर्धारित नॉमिनी को ही सहयोग देगी, नॉमिनी संबंधी विवाद की स्थिति में प्रदेश कोर टीम के परामर्श से संस्थापक मंडल परीक्षण के उपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी।

  11. समय-समय पर नई तकनीकी का इस्तेमाल और नियमावली में संशोधन समय व परिस्थिति अनुसार किया जाएगा ताकि प्रक्रिया को और सुचारू रूप से चलाया जा सके।संशोधित नियमावली संसोधन तिथि से लागु होगी उससे पूर्व पूर्ववत नियमावली मान्य होगी।नियमावली मे संशोधन का अधिकार प्रदेश कोर टीम व संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

  12. सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक शिक्षक/शिक्षिका/कर्मचारी के नॉमिनी को दिया जाता है। अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा यह पूरी तरह से सदस्यों के मर्जी पर निर्भर करेगा टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी,क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है अतः किसी भी प्रकार की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाने वाले सदस्यों का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

  13. यदि किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है और उसकी मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई है तो उसके नॉमिनी को अन्य कारण का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में प्रदेश कोर टीम तथा संस्थापक मंडल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

  14. पंजीकृत सदस्य की मृत्यु में नॉमिनी के आरोपी होने पर सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा एवं विशेष परिस्थितियों में अंतिम निर्णय प्रदेश कोर टीम व संस्थापक मंडल का मान्य होगा।

  15. सहयोग के बाद रशीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा, किसी कारण से रशीद अपलोड न होने पर सहयोग राशि की जांच के बाद ही वैधानिक माना जायेगा जिसका अधिकार प्रदेश कोर टीम व संस्थापक मंडल के पास होगा। फर्जी रशीद अपलोड करने की स्थिति में सहयोग नहीं होगा।

  16. आकस्मिक मृत्यु होने पर प्रदेश कोर कमेटी व संस्थापक मंडल का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा।

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।समय समय पर नियमों में बदलाव संभव है जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी, जानकारी रखना सदस्यों की जिम्मेदारी होगी।

नोट– TSCT एक स्वयं सेवी संस्था है इससे जुड़ना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा, टीम पर किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं होगा। TSCT के किसी पदाधिकारी से अभद्रता करने, संस्था विरोधी गतिविधि में शामिल होने की पुष्टि होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

🙏 TSCT-आज का सहयोग, कल का सहारा 🙏